BPSC स्टूडेंट्स के मुद्दे को लेकर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को पटना सिविल कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। सुबह गिरफ्तार हुए प्रशांत किशोर को दोपहर में मिल गई थी। उन्होंने बेल लेने से इनकार कर दिया और कहा रुकना नहीं है, रुका तो कइयों का मन बढ़ेगा। जेल से अनशन जारी रहेगा।
सुबह-सुबह पुलिस ने लिया हिरासत में
पटना के गांधी मैदान में आमरण अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर को पुलि ने सुबह-सुबह 4 बजे हिरासत में ले लिया। वह 2 जनवरी से BPSC स्टूडेंट्स के समर्थन में आमरण अनशन कर रहे थे। हिरासत के बाद सिविल कोर्ट में उनकी पेशी हुई, जहां उन्हें 25 हजार के बॉन्ड पर बेल दे दी गई।
कोर्ट में बहस की, जमानत लेने से किया इंकार
कोर्ट में पेशी के दौरान प्रशांत किशोर ने खुद बहस की। उन्होंने जज को बताया कि किस तरीके से पुलिस ने उन पर और स्टूडेंट्स पर बर्बरता की। कोर्ट से जमानत मिली, लेकिन प्रशांत किशोर सशर्त जमानत लेने के लिए तैयार नहीं हुए और PR बॉन्ड पर साइन नहीं किए।
कोर्ट ने दी चेतावनी
कोर्ट ने प्रशांत किशोर को चेतावनी देते हुए कहा है कि 'आगे से ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से आम लोगों को दोबारा परेशानियों का सामना करना पड़े। पीके इसका विरोध कर रहे हैं। जज अपने फैसले पर कायम हैं।