जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि दो सुप्रीम कोर्ट जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का निर्देश केंद्र सरकार को दें।
जम्मू कश्मीर के एक कॉलेज टीचर जहूर अहमद भट और एक्टिविस्ट खुर्शीद अहमद मलिक ने अपनी अर्जी में कहा है कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने में विफलता और अनिश्चितता घाटी के नागरिकों के अधिकारों पर गंभीर प्रभाव डाल रही है।
याचिका में जम्मू कश्मीर की स्थिति पर एक मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को भरोसा दिया था कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। लेकिन केंद्र ने जम्मू कश्मीर से संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद गुजरे 11 महीनों में इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया है।
पिछले दिनों ही 3 चरणों में हुए चुनाव
याचिका में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल न करना संघवाद की मूल विशेषता का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि पिछले हफ्ते ही प्रदेश में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं। इससे पता चलता है कि राज्य का दर्जा बहाल करने में कोई बाधा नहीं है।
'सरकार को निर्देश दे अदालत'
याचिका में आगे कहा गया है कि जम्मू कश्मीर की आम जनता के अधिकारों और भावनाओं को देखते हुए कोर्ट आदेश पारित कर सरकार को इस बाबत उचित निर्देश दे।