हरियाणा बस हादसे के बाद पंजाब राज्य बाल अधिकार एक्शन में आ गया है। जिसके बाद पंजाब बाल अधिकार आयोग ने DC, और SSP को पंजाब के सभी स्कूली वाहनों की जांच करने के निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देश के अनुसार पंजाब में अब सभी स्कूली वाहनों की जांच की जाएगी। वहीं नियम पूरे न होने पर वाहन जब्त कर लिए जाएंगे। पंजाब बाल अधिकार आयोग ने 20 दिन के अंदर चेकिंग करने के निर्देश जारी किए हैं।
स्कूल बसों के लिए जरूरी नियम
स्कूल वाहन योजना के तहत स्कूल बसों को लेकर सख्त नियम हैं। स्कूल बस का रंग पीला होना चाहिए। इसके साथ ही बस परमिट, रजिस्ट्रेशन, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज पूरे होने चाहिए। ड्राइवर अनुभवी होना चाहिए । इसके साथ ही बस के आगे व पीछे स्कूल संचालक, पुलिस कंट्रोल नंबर व चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर आदि लिखा होना चाहिए।