ख़बरिस्तान नेटवर्क, जालंधर : साईबर क्राइम को रोकने के लिए पुलिस कमिश्नर कुलदीप सिंह चाहल ने धारा 144 के लागू कर दी है। सीपी चाहल के आदेशों के मुताबिक अगर जालंधर में मोबाइल और सिम बेचने वाले ग्राहक से उसका आई.डी. जरूर लें। इसी के साथ सिम खरीदने वाले की फोटो और उसकी फर्म की डिटेल भी जरुर लें। सभी प्रूफ पूरे होने के बाद ही परचेज सर्टिफिकेट जारी किया जाए।
इसके इलावा फ़ोन खरीदते समय खरीददार या कोई उसका रिश्तेदार/ जानकार व्यक्ति जिसके अकाउंट में से यूपीआई पेमेंट या कार्ड से या ऑनलाइन अदायगी करता है तो उस व्यक्ति का आई डी प्रूफ भी दुकानदार जरुर लें।
आदेशों के मुताबिक सारा रिकार्ड जैसे ग्राहक का नाम और जन्म तारीख़, पिता का नाम, घर का पूरा पता, जिसको फ़ोन या सिम बेचा है या जिससे फ़ोन खरीदा है, उसका आई. डी. प्रूफ, मोबाइल और सिम खरीदने वाले व्यक्ति के अंगूठे का निशान और हस्ताक्षर, मोबाइल फोन बेचने, ख़रीदने की तारीख़ और समय, जिस व्यक्ति के अकाउंट में से अदायगी हुई है। उस व्यक्ति का आई.डी. प्रूफ और ग्राहक की फोटो रजिस्टर पर मेंटेन करेंगे। यह आदेश तारीख़ 26 सितंबर से 25 नवंबर तक लागू रहेंगे।