पंजाब में पंचायत चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने डीसी दफतरों को नोटिफिकेशन भेज 7 जनवरी तक वोटर लिस्ट तैयार करने का आदेश दिया है। इससे यह तय है कि जनवरी या फरवरी के पहले हफ्ते में चुनाव हो सकते हैं
बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 50 हजार रुपए का पंजाब चुनाव आयोग को जुर्माना भी लगाया है। अगस्त में पंचायत चुनाव को लेकर भी विवाद था क्योंकि सरकार ने छह महीने पहले पंचायतों को भंग कर दिया था।
डीसी ऑफिसों को दिए गए आदेश
पंजाब चुनाव आयोग की ओर से डीसी ऑफिसों को भेजे गए नोटिफिकेशन में आदेश दिया गया है कि 7 जनवरी तक फाइनल वोटर लिस्ट निकाल दी जाए। इससे पहले राज्य में ग्राम पंचायत चुनाव कराने के लिए 11 से 18 दिसंबर तक वोटर लिस्ट तैयार करने को कहा गया है।
20 दिसंबर तक का दिया समय
नए नोटिफिकेशन के मुताबिक 20 दिसंबर तक वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन तैयार करना है। इसी तरह ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में दावे और आपत्तियों का निपटारा 5 जनवरी तक करने को कहा गया है। सात जनवरी को आखिरी वोटर लिस्ट पब्लिश कर दी जाएगी। इससे यह तय है कि पंजाब में जनवरी में ग्राम पंचायत चुनाव हो सकते हैं।