पंजाब में नगर निगम चुनावों का ऐलान हो गया है। 21 दिसंबर को पंजाब में नगर निगम चुनावों की वोटिंग होगी। जिसमें 37 लाख से अधिक वोटर्स वोट करेंगे। इनमें 19.55 लाख पुरुष और 17.75 लाख महिला और 204 अन्य वोटर्स शामिल हैं। इन चुनावों में भी ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी के साथ ही 5 नगर निगम और 43 नगर पार्षदों में आचार संहिता लागू हो गई है।
सुबह 7 से 4 बजे के बीच होगी वोटिंग
इलेक्शन कमिशन ने सर्दियों को ध्यान में रखते हुए वोटिंग का समय सुबह 7 बजे से लेकर 4 बजे तक किया है। पहले 8 से 4 बजे तक होती थी, लेकिन इस बार 1 घंटा अधिक रखा गया है। नगर निगम के 381 वार्डों में चुनाव होंगे, वहीं म्यूनिसिपल काउंसिलों में 598 सदस्य चुने जाएंगे।
12 तारीख तक भर सकते हैं नामांकन
इलेक्शन कमिशन के मुताबिक उम्मीदवार 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक अपना नामांकन पत्र भर सकते हैं। जबकि 14 दिसंबर तक नामांकन पत्र वापिस लिए जा सकते हैं। इसी के साथ ही जालंधर, लुधियाना, अमृतसर, पटियाला और फगवाड़ा में आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था मामला
पंजाब में 5 नगर निगम और 43 नगर परिषद के चुनाव को लेकर लंबी जंग चली। यह लड़ाई पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गई। 11 नवंबर को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कुल 10 हफ्ते में चुनाव करवाने को कहा था। शीर्ष अदालत ने 15 दिनों में चुनाव की नोटिफिकेशन और अगले 8 हफ्तों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए थे।
नोटिफिकेशन जारी करने के दिए थे आदेश
राज्य सरकार की तरफ से 6 नवंबर को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। उस आदेश में हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को अवमानना का नोटिस जारी करते हुए 10 दिन में चुनाव की नोटिफिकेशन जारी करने के आदेश दिए थे।
साथ ही कहा था कि अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर 50 हजार जुर्माना लगेगा, साथ ही अवमानना का केस चलेगा। वहीं, 21 नवंबर को सरकार ने हाईकोर्ट में बताया था कि 25 नवंबर तक चुनाव की नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। इसके बाद हाईकोर्ट ने केस का निटपारा कर दिया था।