पंचायती चुनावों को लेकर जालंधर के डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने जिले में धारा 163 लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। जिसके मुताबिक 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठ पर बैन लगा दिया है। यह आदेश 13 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक जारी रहेंगे।
कैंपेन के लिए सिर्फ 4 ही व्यक्ति जा सकते हैं
आदेशों के मुताबिक 13 अक्टूबर शाम 4 बजे से लेकर 15 अक्टूबर रात 10 बजे तक 5 से अधिक व्यक्तियों के एकसाथ होने पर पाबंदी लगाई गई। डोर-टू-डोर कैंपेन के तहत 48 घंटों के दौरान सिर्फ 4 व्यक्ति ही जा सकते हैं। इन पर पाबंदी नहीं रहेगी।
बाहरी नेताओं और वर्करों को छोड़ना होगा
आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी राजनीतिक नेता, पदाधिकारी या पार्टी वर्कर जो संबंधित क्षेत्रों से संबधित वोटर नहीं है तो उन्हें 13 अक्टूबर को शाम 4 बजे से 15 अक्टूबर को वोटिंग खत्म होने तक निर्वाचन क्षेत्र खाली करना होगा। 15 अक्टूबर को वोटिंग के दिन वोटिंग सेंटर के 100 मीटर के दायरे में कोई भी राजनीतिक दल प्रचार नहीं करेगा।