जालंधर पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा ने शहर में सख्त आदेश जारी किए हैं। कमिश्नर के नए आदेशों के मुताबिक अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रिहायशी इलाकों में हॉर्न नहीं बजा सकते। वहीं मोबाइल और सिम बेचने वालों को खरीददार के प्रूफ रखना जरूरी। इसके साथ पार्किंग एरिया में भी सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।
गाड़ियों से म्यूजिक की आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए
आदेशों के मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति रात 10 बजे से सुबह 6 बजे में ढोल या भोंपू, आवाज़ पैदा करने वाला कोई गैजेट, साउंड ऐंपलीफायर नहीं बजा सकेगा और मैरिज पेलैसों और होटलों में भी यह आदेश लागू होंगे। आदेशों का उल्लंघन पाया जाता है तो साउंड सिस्टम और समान ज़ब्त कर लिया जाएगा। साथ ही कि म्यूज़िक सिस्टम वाली गाड़ियों में से म्युज़िक की आवाज़ बाहर नहीं आनी चाहिए।
फोन बेचने वालों को प्रूफ लेना जरूरी
इसी तरह पुलिस कमिश्नर ने साईबर क्राइम को रोकने के लिए सभी मोबाइल फोन और सिम बेचने वालों को फोन और सिम बेचते समय खरीददार से आई.डी. प्रूफ/ फोटो लेना जरूरी है। बिना प्रूफ के मोबाइल और सिम नहीं बेचे जाएंगे। दुकानदार को गाहक भी अपनी फर्म की मोहर और हस्ताक्षर ‘परचेज सर्टिफिकेट’ देंगे।
इसके अलावा फोन खरीदते समय खरीददार या कोई उसका रिश्तेदार/ जानकार व्यक्ति जिसके अकाउंट से यूपीआई पेमेंट या कार्ड पेमेंट होती है तो उसका आईडी कार्ड भी दुकानदार के पास होना जरूरी है। जिसमें ग्राहक का नाम और जन्म तारीख, पिता का नाम, घर का पूरा पता, जिसको फ़ोन या सिम बेचा है या जिससे फ़ोन खरीदा है, उसका आई. डी. प्रूफ, मोबायल और सिम ख़रीदने वाले व्यक्ति के अंगूठे का निशान और हस्ताक्षर, फोटो निर्धारित प्रोफार्मे अनुसार रिकार्ड रजिस्टर मेंटेन करने होंगे।
हर पार्किंग एरिया में सीसीटीवी कैमरा होना जरूरी
पुलिस कमिश्नर ने एक अन्य आदेश जारी किया है कि शहर की सभी पार्किग एरिया जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थानों, अस्पताल, भीड़ वाले बाज़ारों में सीसीटीवी कैमरे लगाए बिना पार्किंग नहीं चलाएंगे।
हर 15 दिन बाद जमा करवानी होगी रिकॉर्डिंग
पार्किंग एरिया में सीसीटीवी कैमरे इस तरीके से लगाए जाए कि जो वाहन पार्किंग के अन्दर/ बाहर आता- जाता है, उस वाहन की नंबर प्लेट और वाहन चलाने वाले व्यक्ति का चेहरा साफ़ नज़र आए। सीसीटीवी कैमरों की 45 दिन की रिकार्डिंग की सी.डी. तैयार करने के बाद हर 15 दिन बाद सक्योरिटी ब्रांच ऑफिस पुलिस कमिश्नर जालंधर में जमा करवाई जाए।
इसी तरह वाहन पार्क करने वाले वाहन मालिकों का रिकार्ड यदि वाहन एक दिन के लिए खड़ा करना हो तो रजिस्टर में उसका वाहन मालिक का नाम, मोबायल नंबर आईडी, वाहन की किस्म, रजिस्ट्रेशन नंबर, चैसी नंबर, इंजन नंबर, वाहन पार्क करने की तारीख़ और वाहन वापिस लेने की तारीख़ दर्ज करने के अलावा वाहन मालिक के रजिस्टर पर दस्तखत करवाए। रजिस्ट्रेशन और ड्रायविंग लायसैंस की फोटो कॉपी ले कर बतौर रिकार्ड रखी जाए।
फुटपाथ पर सामान बेचने पर भी पाबंदी
वहीं शहर में सड़कों के साथ-साथ फुट्टपाथ पर अन-अधिकारित बोर्ड लगवाने, दुकानदारों की तरफ से दुकानों की सीमा बाहर सड़कें पर समान रख कर बेचने और फुट्टपाथ पर समान रख कर बेचने पर पाबंदी लगाई गई है। यह सभी आदेश 13. 10. 2024 तक लागू रहेंगे।