ख़बरिस्तान नेटवर्क,जालंधर : शहर में लॉ एंड आर्डर में सुधार करने के लिए डीसीपी अंकुर गुप्ता की तरफ से धारा 144 और 32 लागू की गई है। जिसके अधीन हथियारों की प्रदर्शनी करने वालों पर कारवाई भी हो सकती है। जारी आदेशों में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों, विवाह, पार्टियों के मौके पर मैरिज पैलेसों, होटलों व अन्य जगहर पर हथियार लेकर जाने और प्रदर्शन करने पर पूर्ण रुप से पाबंदी लगा दी गई है।
डीसीपी अंकुर गुप्ता ने आदेशों में कहा कि अब कोई भी व्यक्ति हथियारों को प्रमोट करने वाले गीतों पर हथियारों की नुमाइश नहीं करेगा। अगर कोई भी हथियारों के साथ फोटो व वीडियो अपलोड करता है तो उसके खिलाफ कारवाई की जाएगी। ये आदेश 31 दिसंबर 2023 तक लागू रखने के लिए कहा गया है।