पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया को बड़ी राहत दी है। ड्रग केस में स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम (SIT) की तरफ से मजीठिया को समन भेजा गया था, जिसे आज सुनवाई के दौरान वापिस ले लिया गया है।
मजीठिया ने SIT के समन पर दी थी चुनौती
SIT की तरफ से भेजे गए समन को लेकर मजीठिया ने हाईकोर्ट में चुनौती थी। जिसमें मजीठिया ने कहा था कि उन्हें बार-बार समन भेजकर परेशान किया जा रहा है और समन को अवैध बताया था। इसके साथ ही समन को रद्द करने की भी मांग की थी।
सुनवाई के दौरान वापिस लिए समन
जैसे ही आज इस मामले पर सुनवाई शुरू हुई तो मामले की जांच कर रही SIT टीम ने कहा उन्होंने बिक्रम मजीठिया को जो समन भेजे हैं, वह वापिस ले लिए गए हैं। SIT के समन वापिस लेने पर मजीठिया को राहत की सांस मिली है।
3 साल पुराना है मामला
आपको बता दें कि पंजाब में कांग्रेस सरकार के दौरान पुलिस ने ड्रग केस में 20 दिसंबर 2021 को मजीठिया को अरेस्ट किया था। इसके बाद उन्हें 10 अगस्त 2022 को जमानत मिल गई थी। जिसके बादफिर से SIT ने समन जारी किए जा रहे थे और हाईकोर्ट ने आज इस मामले का निपटारा कर दिया है।