चंडीगढ़ प्रशासन ने भाजपा की पूर्व सांसद किरण खेर को सेक्टर 7 में अलॉट किए गए सरकारी मकान के लिए करीब 13 लाख रुपये का बकाया लाइसेंस फीस का नोटिस भेजा है। असिस्टेंट कंट्रोलर (एफएंडए) रेंट्स की ओर से 24 जून 2025 को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि किरण खेर को जल्द से जल्द बकाया राशि जमा करानी होगी, अन्यथा कुल बकाया राशि पर 12% ब्याज भी लगेगा।
नोटिस की जानकारी
बता दे कि किरण खेर को करीब ₹12,76,418 का नोटिस भेजा गया है। जानकारी के अनुसार यह नोटिस 24 जून 2025 भेजा गया था। इस नोटिस में कहा गया है कि अगर तय सीमा पर बकाया राशि नहीं चुकाई गई, तो हर साल 12% अतिरिक्त ब्याज लिया जाएगा। इसके साथ ही भुगतान डिमांड ड्राफ्ट या बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भुगतान करना होगा।