खबरिस्तान नेटवर्क: बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को यौन शोषण मामले में पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने नाबालिग महिला पहलवान के द्वारा लगाए गए आरोपों में दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है ऐसे में इसके बाद उन पर पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दर्ज मुकदमा खत्म कर दिया गया है।
बृजभूषण सिंह के बेटे ने किया एक्स पर पोस्ट
इस मामले में बृजभूषण के बेटे और विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया भी जाहीर की है। उन्होंने अपने पिता के साथ बचपन की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि - 'हमने एक झूठे और मनगढ़ंत मामले में न्यायिक विजय प्राप्त की है। प्रत्येक तथ्यहीन आरोप अब न्याय के कठघरे में धराशयी हो रहा है। यह सत्य की जीत है और यह जीत आगे भी कायम रहेगी'।
महिला पहलवानों ने लगाए थे आरोप
आपको बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था इसमें से एक शिकायतकर्ता नाबालिग भी थी। अब कोर्ट के द्वारा पॉक्सो एक्ट से जुड़ा केस बंद कर देने को उनके लिए कानूनी और राजनीतिक रुप से एक बड़ी राहत माना जा रहा है।
दो एफआईआर हुई थी दर्ज
दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ कनॉट प्लेस थाने में दो एफआईआर दर्ज की थी। एक एफआईआर भारतीय दंड संहित (IPC) की अलग-अलग धाराओं के अंतगर्त और दूसरी पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत। पॉक्सो केस में नाबालिग शिकायतकर्ता ने अपने आरोप वापिल से लिए थे जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दायर की थी हालांकि महिला पहलवानों की ओर से दर्ज यौन उत्पीड़न के दूसरे मामले में पांच महिला पहलवानों की शिकायतों के आधार पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्ज फ्रेम किए गए हैं। इस केस को लेकर सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में एफआईआर, चार्जशीट और ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को चुनौती दी थी जिसकी सुनवाई फिलहाल लंबित है।
26 मई को पेश होने का दिया था निर्देश
इससे पहले 17 मई को अदालत ने शिकायतकर्ता नाबालिग पहलवान को समन भेजकर 26 मई को पेश होने का निर्देश दिया था ताकि यह तय किया जा सके कि पुलिस की केस निरस्तीकरण रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए या फिर नहीं।