ख़बरिस्तान नेटवर्क, नई दिल्ली : सिनेमा हॉल को लेकर बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। बात दें कि GST Council ने अपनी 50वीं बैठक में कई प्रस्तावों पर सहमति देते हुए सिनेमा हॉल में फूड पर टैक्स कम करने के बारे में कहा है। इसके साथ की काउंसिल ने कुछ जीवन रक्षक दवाओं के आयात पर कर में छूट देने की बात कही है। राज्यों के वित्त मंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली काउंसिल ने सिनेमा हॉल में सर्व किए जाने वाले फूड पर लगने वाले टैक्स को 18 प्रतिशत से घटाकर केवल 5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।
कैंसर की दवाओं पर भी GST से मिलेगी राहत
राजस्व सचिव (Revenue Secretary) संजय मल्होत्रा ने कहा कि GST परिषद ने यह साफ कर दिया है कि सिनेमा हॉल में इस्तेमाल किए जाने वाले खाने पीने के पदार्थों पर 18 प्रतिशत की बजाय अब 5 प्रतिशत GST लगेगा। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि परिषद ने दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कैंसर की दवा डिनुटुक्सिमैब और FSMP (Guidance Note on Food for Special Medical Purpose) के आयात पर GST से छूट को लेकर स्वीकृति दे दी है।
वहीं इसके अलावा परिषद ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाने पर भी सहमति हो गई है और ये टैक्स पूर्ण अंकित मूल्य पर लगाया जाएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य के मंत्री, सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर टैक्स इस आधार पर कोई भेदभाव किए बिना लगाया जाएगा कि गेम के लिए कौशल की आवश्यकता है या वे मौका पर आधारित हैं।