1984 सिख दंगों में पूर्व कांग्रेसी सांसद जगदीश टाइटलर के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। यह मामला दिल्ली के पुल बंगश इलाके में सिखों के कत्लेआम से जुड़ा हुआ है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी और टाइटलर को कोर्ट में मौजूद होने के लिए कहा गया है।
3 लोगों की हुई थी हत्या
यह मामला 1 नवंबर 1984 का है जब आजाद मार्किट में गुरुद्वारा पुल बंगश को एक भीड़ ने आग लगा दी थी। इसमें सरदार ठाकुर सिंह, बादल सिंह और गुरचरण सिंह नाम के 3 लोगों की जलकर मौत हो गई थी।
टाइटलर पर लगे हैं भीड़ के उकसाने के आरोप
ये घटना तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के एक दिन बाद हुई थी। कोर्ट के सामने दायर अपनी चार्जशीट में CBI ने कहा है कि टाइटलर ने गुरुद्वारे में इकट्ठा हुई भीड़ को उकसाया, भड़काया, जिसकी वजह से गुरुद्वारे को जला दिया गया और तीन लोगों की हत्या कर दी गई।