ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने उन्हें धनखड़ हत्याकांड मामले में 50 हजार रुपए के बॉन्ड पर जमानत दी है। सुशील कुमार पिछले 4 साल से जेल में बंद हैं। मई 2021 को हत्या के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
पहले भी मिल चुकी है जमानत
सुशील को इससे पहले भी जमानत मिल चुकी है। इससे पहले उन्हें जुलाई 2023 में सर्जरी के लिए 7 दिन अंतरिम जमानत दी गई थी। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा था कि सात दिन बेल अवधि में उनके साथ दो सुरक्षाकर्मी 24 घंटे मौजूद रहेंगे। यह जमानत 23 जुलाई से 30 जुलाई तक के लिए मिली थी, जिसके लिए 1 लाख का निजी बॉन्ड भरना पड़ा थ।
2021 में हुई थी गिरफ्तारी
पुलिस चार्जशीट के मुताबिक सुशील कुमार ने छत्रसाल स्टेडियम में हंगामे की योजना बनाई थी जिस दौरान जूनियर रेस्लर सागर धनखड़ की मौत हो गई। दरअसल सुशील कुमार युवा पहलवानों के बीच अपना वर्चस्व बनाना चाहते थे।
सुशील के अलावा उनके साथी भी 23 साल के सागर पहलवान, उनके दोस्त सोनू और तीन अन्य पर हमला के आरोपी हैं। यह हमला 4 मई 2021 की रात हुआ था। घायल होने के कारण सागर की मौत हो गई थी। सुशील कुमार को इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर रोहिणी कोर्ट भेज दिया था। अक्टूबर 2021 को उन्हें जेल भेज दिया गया था।