सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को नगर निगम चुनाव कराने के लिए दो की जगह आठ हफ्ते का समय दिया है। नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव कराने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पंजाब सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कहा है कि चुनाव प्रक्रिया आठ हफ्ते में पूरी हो जानी चाहिए।
कोर्ट ने सरकार को दी बड़ी राहत
बता दें कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट राज्य में नगर निगम और नगर परिषद चुनाव कराने में पंजाब सरकार द्वारा की जा रही देरी से नाराज है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को कोर्ट ऑर्डर नोटिस जारी कर 10 दिन के भीतर नगर निगम और नगर परिषद चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया था। हालांकि अब कोर्ट ने सरकार को बड़ी राहत दी है।
5 निगमों और 42 परिषदों का कार्यकाल हुआ पूरा
राज्य में फगवाड़ा, अमृतसर, पटियाला, जालंधर, लुधियाना नगर निगमों और 42 नगर परिषदों का 5 साल का कार्यकाल खत्म हो चुका है। इस समय को पूरा हुए काफी समय बीत गया है। लेकिन सरकार ने अभी तक चुनाव नहीं करवाए हैं।