श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सर्वे करवाने के लिए कहा है। हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने वक्फ बोर्ड की उन दलीलों को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने इन याचिकाओं को न सुनने योग्य का दावा किया था।
साक्ष्य इक्टठे कर टीम सौंपेगी रिपोर्ट
हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह के 13.37 एकड़ विवादित जमीन का कोर्ट कमिश्नर सर्वे करेंगे। यह सर्वे वाराणसी की ज्ञानवापी में मई- 2021 में हुए कमिश्नर सर्वे की तरह होगा। इसमें कोर्ट कमिश्नर की टीम वहां जाकर साक्ष्य एकत्रित करके कोर्ट को रिपोर्ट देगी।
16 नवंबर को फैसला रखा गया था सुरक्षित
हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए 16 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। विवादित परिसर को लेकर 18 याचिकाएं दायर हुई थी। जो जिला कोर्ट के बाद हाईकोर्ट में शिफ्ट हो गई।