दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के कथित उल्लंघन (Alleged violations of Public Property) शिकायत पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल कर बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को निर्धारित की गई है।
जनता के पैसों का किया दुरुपयोग
मिली जानकारी के अनुसार, दिल्ली में बड़े-बड़े होर्डिंग लगाने में जनता के पैसे का दुरुपयोग करने के आरोप में दिल्ली कोर्ट ने 11 मार्च को अरविंद केजरीवाल व अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद डिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने कहा था इस अदालत की राय है कि CRPC की धारा 156 (3) के तहत ये आवेदन स्वीकार करने योग्य है। इसके अनुसार संबंधिंत थाना प्रभारी को दिल्ली संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम, 2007 की धारा-3 और मामले से जुड़े दूसरे अपराधों के तहत तत्काल एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए जाते हैं।
जानें पूरा मामला
बता दें कि साल 2019 में एक शिकायत में आरोप लगाया गया था, जिसमें कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल, मटियाला से आप विधायक गुलाब सिंह और द्वारका की तत्कालीन पार्षद नितिका शर्मा ने क्षेत्र में कई अलग-अलग जगहों पर बड़े-बड़े होर्डिंग लगवाकर जनता का पैसा बर्बाद किया है।