jalandhar News जालंधर वेस्ट से आप विधायक शीतल अंगुराल और उनके भाई राजन अंगुराल को कोर्ट ने 4 साल पुराने किडनैपिंग के मामले में बरी कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने सहित जौली, जिन्नी, दीपा और चिराग को भी बरी कर दिया है। पुलिस ने धारा 365 और 368 के तहत केस दर्ज किया था।
सबूतों के आभाव के कारण बरी
कोर्ट ने विधायक शीतल अंगुराल और इस केस में शामिल सभी को सबूतों के आभाव में बरी किया। पुलिस केस में सबूत नहीं पेश कर पाई। विधायक पर दर्ज केस जिस आधार पर दर्ज किया गया था।
11 साल के बच्चे को किडनैप करने के आरोप
साल 2020 में थाना नंबर 5 में शीतल अंगुराल सहित 5 लोगों पर 11 साल के बच्चे की किडनैपिंग का केस दर्ज किया था। जिसमें 11 साल के बच्चे को किडनैपिंग करने के आरोप लगे थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज की थी।
राजनीतिक दबाव किए गए केस
वहीं इस मामले पर शीतल अंगुराल ने कहा था कि यह राजनीतिक दबाव के कारण केस दर्ज किए गए थे। पुलिस ने सिर्फ परेशान कर रही है। हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। jalandhar News