खबरिस्तान न्यूज नेटवर्क: अमृतसर में स्कूलों में जंक फूड और एनर्जी ड्रिंक बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अनुसार, यदि कोई स्कूल परिसर में जंक फूड और एनर्जी ड्रिंक बेचता है तो संबंधित कंटीन के मालिक के साथ-साथ स्कूल इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी सैकेंडरी और जिला शिक्षा अधिकारी एलीमैंट्री को पत्र भी जारी कर दिए हैं।
विभाग की ओर से जारी किए गए निर्देश
सहायक कमिश्नर फूड राजिंदर पाल ने इस पर बात करते हुए बताया कि स्कूल के बच्चों की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए विभाग की ओर से समय-समय पर ऐसे प्रयास किए जाते हैं। विभाग के ध्यान में आया है कि कई स्कूलों में बनी हुई कंटीनों में जंक फूड और एनर्जी ड्रिंक बेचे जा रहे हैं। इसका सीधा असर स्कूल में पड़ने वाले बच्चों के स्वास्थ्य पर हो रहा है। विभाग ने यह साफ कहा है कि स्कूल के परिसर में जंक फूड और एनर्जी ड्रिंकी की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि कोई कंटीन मालिक नियमों का उल्लंघन करेगा तो स्कूल प्रभारी भी कंटीन मालिक के समान ही जिम्मेदार माना जाएगा।
चैकिंग के लिए बनाई गई टीमें
राजिंदर पाल सिंह ने बताया कि इस संबंध में उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी सैकेंडरी और एलिमैंट्री को भी पत्र जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले बच्चों की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। राजिंदर पाल ने कहा कि आने वाले समय में स्कूलों की चैकिंग भी होगी और इसके लिए उन्होंने 3 टीमें भी बना दी हैं। उन्होंने पेरेंट्स से भी इस बारे में अपील की है कि वह बच्चों के साथ स्कूल में जंक फूड न भेजें और फल व अन्य हैल्दी फूड भी खाएं ताकि बच्चे हेल्दी रहें। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूल और कंटीन मालिक पर सख्त कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी सैकेंडरी और जिला शिक्षा अधिकारी एलीमैंट्री को भी पत्र जारी किए हैं।