खबरिस्तान नेटवर्क: मानसा जिले में मजिस्ट्रेट ने एक अहम कदम उठाया है। जिले में अब नायलॉन से बनी हुई चाईनीज डोर और खुले में छोड़े गए सुअरों पर प्रतिबंध लग गया है। यह आदेश अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत दिए गए अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए दिया गया है।
एनिमल्स एक्ट के चलते लगाया प्रतिबंध
इस मामले में जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया कि प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के अंतर्गत मानसा जिले की सीमा में नायलॉन की चाइनीज डोर और कांच लगे हुए मांझे की बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। आदेश में यह साफ किया गया है कि जिले में कई लोग अपने घरों में सूअर को पालते हैं। इसके बाद उनको सड़क, गलियों और रिहायशी इलाकों में खुला छोड़ दिया जाता है।
इससे न सिर्फ साफ-सफाई पर फर्क पड़ता है बल्कि लोगों की सुरक्षा को भी खतरा रहता है। ऐसे में मजिस्ट्रेट के द्वारा घर में पाले गए सुअरों को बाहर छोड़ने पर भी रोक लगा दी है। यह आदेश 31 मई तक जारी रहेंगे और यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई भी होगी।