खबरिस्तान नेटवर्क: पंजाब भर में जहां लोगों को मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट के जरिए युद्ध की स्थिति के लिए जागरुक किया गया है वहीं राज्य के कई जिलों में सख्त पाबंदियां लग चुकी हैं। अमृतसर, मोगा और कपूरथला के जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा शादी-ब्याह, उत्सव और धार्मिक समारोहों के दौरान किसी भी तरह के पटाखे चलाने पर पाबंदी लगा दी है।
अब नहीं चलेंगे पटाखे
जानकारी के अनुसार, भारत सरकार और पंजाब सरकार के द्वारा जारी किए गए आदेशों की मानें तो पंजाब के अलग-अलग जिलों में आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 के अंतर्गत मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। आमतौर पर यही देखा जाता है कि शादी-ब्याह, उत्सव और धार्मिक समाराहों के दौरान आम जनता आतिशबाजी करती है जिसमें बम, पटाखे और चीनी पटाखे शामिल होते हैं। इनका इस्तेमाल भी किया जाता है इन पटाखों से जो शोर उत्पन्न होता है उससे आम जनता में खतरा पैदा होता है। ऐसे में इससे कानून-व्यवस्था भी बिगड़ने का खतरा बढ़ जाता है।

5 जुलाई तक लागू हुए आदेश
इसके लिए अमित कुमार पांचाल, आई.ए.एस जिला मजिस्ट्रेट कपूरथला ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्राप्त हुए अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जिला कपूरथला में शादी आदी समारोह में पटाखे चलाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। यह सभी आदेश 5 जुलाई तक लागू रहेंगे।