दिवाली से पहले जालंधर में पटाखा मार्केट लगाने को लेकर विवाद गहरा गया है। इस बार प्रशासन की ओर से पठानकोट रोड स्थित गांव राओवाली में पटाखा मार्केट लगाने के लिए जगह आवंटित की गई थी। हालांकि, गांव के सरपंच और पेट्रोल पंप संचालकों की ओर से इसका विरोध किया जा रहा था।
मामले को लेकर गांववासियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और प्रस्तावित जगह पर पटाखा मार्केट लगाने पर रोक लगाने की मांग की। मिली जानकारी के अनुसार, अदालत ने पटाखा मार्केट लगाने पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है और संबंधित जगह पर मार्केट लगाने को अवैध करार दिया है।
गांव के सरपंच जसबीर सिंह राणा ने बताया कि उन्हें खबर प्रकाशित होने के बाद पता चला कि उक्त जगह पर पटाखा मार्केट लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि गांववासियों को पहले इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। अगर उन्हें समय रहते जानकारी मिल जाती, तो वे पहले ही अपना विरोध दर्ज करवा सकते थे।
सरपंच और गांववासियों का कहना है कि प्रशासन की ओर से जिस जगह को पटाखा मार्केट के लिए आवंटित किया गया था, उसके आसपास दो पेट्रोल पंप मौजूद हैं। ऐसे में पटाखा मार्केट लगने से किसी बड़े हादसे का खतरा पैदा हो सकता है। इसके अलावा, मार्केट लगने से पठानकोट रोड पर ट्रैफिक जाम की समस्या भी बढ़ सकती है, जिससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
गांववासियों ने इस मामले को लेकर डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन भी सौंपा था। लेकिन कोई समाधान नहीं निकलने पर उन्होंने अदालत का रुख किया। अब अदालत के आदेश के बाद राओवाली में पटाखा मार्केट लगाने का मामला चर्चा में है।









