ख़बरिस्तान नेटवर्क : पंजाब के संगरूर में 10 अप्रैल को मीट, मछली और अंडों की दुकानों, रेहड़ियों, नॉन-वेज होटलों, ढाबों और अहातों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट संगरूर अमित बैम्बी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीसीएससी), 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए 10 अप्रैल को संगरूर में इन दुकानों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।
आदेश में कहा गया है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी की जयंती 10 अप्रैल 2025 को अहिंसा दिवस के रूप में मनाई जाएगी। धार्मिक परंपराओं के अनुसार महावीर जयंती के दिन किसी भी जीव की हत्या करना अशुभ माना जाता है। इस दिन किसी भी जीवित प्राणी की हत्या करने से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं और असामाजिक तत्व इस स्थिति का गलत फायदा भी उठा सकते हैं।
उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी
ये आदेश शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लागू किए गए हैं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस प्रशासन और संबंधित विभागों को इन आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।