ख़बरिस्तान नेटवर्क : देश आवारा कुत्तों का मामला काफी ज्यादा गर्मा गया है। देश में कुछ लोग आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन कर रहे हैं तो वहीं कुछ इसका विरोध कर रहे हैं। जिस कारण यह मामला इस समय काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। वहीं इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच ने सभी पक्षों की दलील सुनी और फैसला सुरक्षित रख लिया है।
सुनवाई के दौरान सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि यहां कई ऐसे मांसाहारी लोग हैं, जो खुद मांस खाते हैं। तो वहीं कपिल सिब्बल ने कहा कि मामले का समाधान होना चाहिए। कुत्तों को इकट्ठा कर शेल्टर होम भेंजे, जो फिलहाल दिल्ली-एनसीआर में नहीं है।
11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को दिल्ली और NCR के नगर निकायों को आदेश दिए थे कि आवारा कुत्तों को पकड़कर तुरंत उनकी नसबंदी करें और उन्हें शेलटर होम में स्थायी तौर पर रखने के आदेश दिए थे। इसके साथ ही कहा कि इस काम में कोई ढिलाई नहीं होना चाहिए और अगर कोई व्यक्ति या संगठन आया तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।
रिपोर्ट सामने आने के बाद खुद लिया नोटिस
दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को खुद संज्ञान लेते हुए यह मामला उठाया। जब संसद में एक रिपोर्ट पेश की गई थी कि दिल्ली-NCR में रेबीज के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और बच्चों व बुजुर्गों की मौत पर चिंता जताई गई थी। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, एमसीडी और एनएमडीसी जल्द से जल्द सभी इलाकों, खासकर संवेदनशील क्षेत्रों से कुत्ते उठाने के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ यह भी कहा कि अगर जरूरत हो तो इसके लिए अलग बल बनाएं।
6 हफ्तों में 5 हजार कुत्ते पकड़ने का अभियान शुरू करें
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में कहा कि 8 हफ्तों में पर्याप्त स्टाफ और सीसीटीवी के साथ डॉग शेल्टर बनाएं। नसबंदी के बाद कुत्तों को न छोड़ें। 6 हफ्तों में 5,000 कुत्तों को पकड़ने का अभियान शुरू करें। संवेदनशील इलाकों से शुरुआत करें, बाधा डालने वालों पर कार्रवाई करें।
दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में रोजाना पकड़े गए कुत्तों का रिकॉर्ड रखें, नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई होगी। एक हफ्ते में डॉग बाइट और रेबीज के लिए हेल्पलाइन बनाएं। 4 घंटे में कार्रवाई कर कुत्ते को नसबंदी के बाद न छोड़ें। रेबीज वैक्सीन का पूरा स्टॉक और उपलब्धता की रिपोर्ट दें।
राहुल गांधी ने किया था फैसले का विरोध
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का राहुल गांधी ने विरोध किया था। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि शेल्टर्स, नसबंदी, टीकाकरण और सामुदायिक देखभाल अपनाया जाना चाहिए। इससे बिना क्रूरता के भी कुत्तों को सुरक्षित रखा जा सकता है। पूरी तरह से पाबंदी क्रू-अदूरदर्शी है और हमारी दया-भावना को खत्म करता है। हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जन सुरक्षा और पशु कल्याण दोनों कैसे साथ-साथ चलें।
चीफ जस्टिस ने दोबारा सुनवाई का दिया था आश्वासन
सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली-NCR में आवारा कुत्तों पर दिए फैसले का विरोध देखते हुए खुद चीफ जस्टिस बीआर गवई ने इस पर बयान दिया था। उन्होंने ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए मामले पर दोबारा विचार करने का आश्वासन दिया है।