भारत में टेलिकम्यूनिकेशन एक्ट 2023 लागू हो गया है। इस नए कानून के मुताबिक अब भारत का कोई भी नागरिक 9 से ज्यादा सिमकार्ड नहीं खरीद पाएगा। अगर वह इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उसे जुर्माना या जेल भी जाना पड़ सकता है।
9 से ज्यादा सिम खरीदने पर होगा 2 लाख रुपए तक का जुर्माना
नए कानून के मुताबिक अगर आपने 9 से ज्यादा सिम खरीदें है तो आपको 50 हजार से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। वहीं फर्जी तरीके यानी किसी दूसरे की आईडी पर सिम लेने पर 3 साल की जेल होगी। 50 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगेगा।
इन दो कानूनों की जगह लेगा नया कानून
टेलिकम्यूनिकेशन कानून 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को बदलेगा। अभी इसी कानून से टेलीकॉम सेक्टर को कंट्रोल किया जाता है। ये नया कानून 'द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933' को भी रिप्लेस करेगा। साथ ही साथ ये TRAI एक्ट 1997 को भी संशोधित करेगा।
टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में कुल 62 सेक्शन
टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 पिछले साल 20 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया गया था। 21 दिसंबर को ये राज्यसभा से पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद यह कानून में बदल गया था। इसे 26 जून से लागू किया गया है। इस कानून में कुल 62 सेक्शन हैं, लेकिन अभी के लिए 39 सेक्शन ही लागू किए गए हैं।
कौन-कौन से सेक्शन हो रहे लागू?
टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 की धारा 1, 2, 10 से 30, 42 से 44, 46, 47, 50 से 58, 61 और 62 बुधवार से प्रभावी हो गई हैं। इन धाराओं में कानून के पैरामीटर्स, पब्लिक सेफ्टी, नेशनल सिक्योरिटी, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क की सेफ्टी, डिजिटल भारत निधि, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, यूजर्स की सेफ्टी, क्राइम जैसे चैप्टर कवर किए गए हैं।