चंडीगढ़ मेयर चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव अधिकारी अनिल मसीह को फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने सख्त लहजे में कहा कि क्या आप इसी तरह से चुनाव करवाते हैं? यह लोकतंत्र की हत्या है। इस अफसर पर मुकदमा चलाना चाहिए।
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बैलेट पेपर और वीडियोग्राफी जमा कराने के लिए कहा
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेशों में कहा कि आज शाम 5 बजे तक चुनाव के पूरे रिकॉर्ड को पंजाब एंड हरियाण कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल के पास रखें जाएं। सभी डॉक्यूमेंट बैलेट पैपर और वीडियोग्राफी को संभाला जाए। अगली सुनवाई तक चंडीगढ़ नगर निगम की सभी मीटिंग स्थगित रहेगी।
जरूरत पड़ी तो दोबारा चुनाव कराए जाएंगे
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि हम इस मामले पूरी नजर रखे हुए हैं। हम नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो। वीडियो में देखा जा सकता है कि बैलेट पेपर के साथ छेड़छाड़ हुई है। अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा चुनाव करवाए जाएंगे।
AAP और कांग्रेस ने डाली थी याचिका
आपको बता दें कि चंडीगढ़ मेयर चुनावों को लेकर AAP और कांग्रेस के साझा उम्मदीवार कुलदीप कुमार ने याचिका डाली थी। उन्होंने याचिका में चुनाव की जांच और इसे दोबारा करवाने की मांग भी रखी थी। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान हेराफेरी की गई है।