दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सरेंडर करने के आदेश दिए हैं। सत्येंद्र जैन की रेगुलर जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज करते हुए तुरंत सरेंडर करने के आदेश दिए हैं।
26 मई से मेडिकल बेल पर हैं सत्येंद्र जैन
सत्येंद्र जैन पिछले साल 26 मई से मेडिकल बेल पर हैं। वह मनी लॉड्रिंग के मामले में गिरफ्तार हुए थे। पर अचानक तबियत खराब होने के कारण उन्होंने कोर्ट से जमानत मांगी थी। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत बढ़ाई थी।
जानिए क्या है पूरा मामला
दरअसल ईडी ने दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी में हुई मनी लॉड्रिंग को लेकर 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। आरोपी था कि उनसे जुड़ी 4 कंपनियों के जरिए उन्होंने मनी लॉड्रिंग की है। इस गिरफ्तारी के खिलाफ सत्येंद्र जैन ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था।
इसके बाद सत्येंद्र जैन ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने जेल में उनकी तबियत ठीक न होने के कारण अंतरिम जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 26 मई को जमान दी थी जो अभी तक चल रही है। इसी को लेकर अब उन्हें सरेंडर करने के आदेश दिए गए हैं।