मानवजीत सिंह ढिल्लों और जश्नदीप सिंह ढिल्लों केस में बर्खास्त एसएचओ नवदीप सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जमानत दे दी है। आरोपी नवदीप सिंह 100 से फराल चल रहा था और जमानत के लिए उसने सेशन कोर्ट में अपनी अर्जी लगाई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की याचिका
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और राजेश बिंदल की बेंच ने नवदीप सिंह की बेल एप्लीकेशन को मंजूर कर दी गई। ढिल्लों ब्रदर्स के करीबी मानवदीप सिंह उप्पल ने सोमवार को कहा था कि बर्खास्त एसएचओ नवदीप सिंह जमानत के लिए भागदौड़ कर रहा है और दूसरी तरफ उन पर राजीनामे के लिए दबाव भी बनाया जा रहा है।
मानवदीप ने पंजाब पुलिस पर लगाए बचाने के आरोप
कुछ दिन पहले मानवदीप सिंह ने कहा था कि पुलिस आरोपी नवदीप सिंह को बचाने में लगी हुई है। जिस कारण लगातार उन्हें भी किसी न किसी बात में उलझाया जा रहा है ताकि नवदीप सिंह को जमानत मिल जाए। इसलिए किसी अन्य एजेंसी से सारे मामले की जांच होनी चाहिए ताकि परिवार को इंसाफ मिल सके।
दो भाईयों ने ब्यास नदी में लगाई थी छलांग
मानवदीप सिंह ने बताया था कि थाना-1 मे परिवारिक मामले में फैसला करवाने के लिए जश्नदीप सिंह और मानवजीत सिंह ढिल्लों गए थे। इस दौरान किसी बात को लेकर बहस हो गई और नवदीप सिंह ने ढिल्लों ब्रदर्स के साथ मारपीट की और पगड़ी तक उतार दी। एसएचओ की बदमीजी और अपनी इज्जत खराब होने के कारण दोनो ने ही ब्यास दरिया में छलांग लगा दी थी।