जालंधर शहर में लॉ एंड ऑर्डर को बरकार रखने के लिए पुलिस ने रेस्टोरेंट, क्लब को देर रात 12 बजे तक बंद करने के आदेश जारी किए हैं। रात साढ़े 11 बजे के बाद कोई भी ऑर्डर नहीं लिया जाएगा और नए ग्राहकों के आने पर भी पाबंदी रहेगी। यहां तक कि 12 बजे तक शराब की दुकानें और अहाते भी बंद होने चाहिए।
10 बजे तक ही चला सकेंगे DJ
आदेशों के मुताबिक लाइव सिंगिंग, साउंड सिस्टम रात 10 बजे तक बंद हो जाने चाहिए। किसी भी बिल्डिंग और कैंपस से डीजे और स्पीकरों की आवाज नहीं सुनाई देनी चाहिए। यह आदेश 5 मई तक लागू रहेंगे।