जालंधर लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए डीसीपी अंकुर गुप्ता ने सभी रेस्टोरेंट, क्लब और अन्य लाइसेंस होल्डरों के खाने वाली जगहों को रात 12 बजे तक बंद करने का आदेश दिया है।
रात साढ़े 11 बजे के बाद नहीं लिया जाएगा कोई खाने का ऑर्डर
आदेशों के मुताबिक पुलिस कमिश्नरेट के अंदर आने वाले सभी रेस्तरां, क्लब या अन्य लाइसेंस धारक रेस्तरां में रात 11:30 बजे के बाद खाने-पीने वाली स्थानों में रात 11.30 बजे के बाद खाने-पीने वाले पदार्थ आदि का कोई आर्डर नहीं लिया जाएगा।
किसी भी नए ग्राहक को रात 11.30 के बाद रेस्तरां, क्लब आदि खाने-पीने वाली जगह में एंट्री नहीं मिलेगी। यदि शराब की दुकानों के साथ कोई अहाता लगता है तो यह भी रात 12 बजे पूरी तरह बंद कर दिया जाए।
10 बजे के बाद नहीं चला सकते ऊंची आवाज में गाने
आदेशों में आवाज का स्तर 10 DB का पालन करने के निर्देश दिए गए है। डीजे, लाइव सिंगिंग या आरकेस्ट्रा सहित सभी साऊंट सिस्टम 10 बजे बंद होने चाहिए या उनकी आवाज कम होनी चाहिए।
रात 10 बजे के बाद किसी भी इमारत या कैंपस के अंदर पैदा हुई कोई भी आवाज चारदिवारी से बाहर नहीं सुनाई देनी चाहिए। म्यूजिक सिस्टम वाले वाहनों के मामले में दिन के किसी भी समय म्यूजिक सिस्टम की आवाज वाहन के बाहर नहीं सुनाई नहीं देनी चाहिए।
फुटपाथ पर सामान बेचने पर भी बैन
डीसीपी कमिश्नरेट पुलिस ने जालंधर की सीमा के भीतर सड़कों और फुटपाथों पर अनाधिकृत बोर्ड लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, दुकानदारों को दुकानों की सीमा से बाहर सड़कों और फुटपाथों पर सामान बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये आदेश 5 फरवरी 2024 तक लागू रहेंगे।