कोटकपूरा-बहबल कलां गोलीकांड मामले को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है। इससे पहले यह केस फरीदकोट की कोर्ट में चल रहा था। पर इस केस की सुनवाई चंडीगढ़ के कोर्ट में होगी।
दरअसल पूर्व पुलिस अधिकारी चरणजीत शर्मा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि कोटकपूरा-बहबल कलां केस पंजाब से बाहर ट्रांसफर किया जाए। जिसे हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया और केस को पंजाब से बाहर ट्रांसफर कर चंडीगढ़ की कोर्ट में कर दिया है।
आपको बता दें कि बहबल कलां में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले सिख संगत और पुलिस आमने-सामने हो गए थे। जिसके बाद पुलिस ने गोलियां चला दी थी। इस मामले में चरणजीत शर्मा समेत कई पुलिस अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।