जालंधर जिला प्रशासन ने अलग अलग संगठनों कि तरफ से किए जाने वाले शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के लिए शहर और जिले में कुल 9 स्थान निर्धारित किए हैं। बता दे कि यह आदेश अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट-कम-एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (जनरल) अमनिंदर कौर ने जारी किए।
निर्धारित स्थानों में पूजा ग्राउंड (तहसील कॉम्प्लेक्स के सामने), देशभक्त स्मारक हॉल, बर्ल्टन पार्क, दशहरा ग्राउंड (जालंधर कैंट), इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ग्राउंड (करतारपुर), आटा मंडी (भावापुर, कपूरथला रोड), नकौदर का पश्चिमी भाग, आटा मंडी गांव सैफावाला (फिल्लौर) और नगर पंचायत कॉम्प्लेक्स (शाहकोट) शामिल हैं।
पुलिस कमिश्नर या एसडीएम से लेनी होगी अनुमति
आदेशों के मुताबिक प्रदर्शन से पहले आयोजकों को पुलिस कमिश्नर या एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। प्रदर्शन के दौरान हथियारों जैसे चाकू, लाठी आदि लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। आयोजकों को मार्शलिंग, शांतिपूर्ण मार्च और लिखित सूचना सुनिश्चित करनी होगी।
अगले दो महीने तक लागू रहेंगे आदेश
साथ ही, यदि प्रदर्शन के दौरान किसी भी प्रकार की गैरकानूनी कार्रवाई से जान-माल का नुकसान होता है तो आयोजक और प्रदर्शनकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे। ये आदेश अगले दो महीने तक लागू रहेंगे।