नगर निगम जालंधर के चुनाव को लेकर एक और अहम खबर सामने आई है। जिला प्रशासन ने चुनाव की तैयारियां जोरों से शुरू कर दी हैं। बुधवार को जिला प्रशासन ने 31 अक्तूबर तक वोटर सूची को लेकर अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करवाने का समय दे दिया है।
बता दें कि 21 अक्तूबर को ड्राफ्ट वोटर सूची की प्रकाशना की गई है। इस प्रकाशना के बाद लोगों को वोटर सूची की समीक्षा का अधिकार दिया गया है। उसी के तहत लोग वोटर सूची को लेकर अपने दावे और आपत्तियां जाता सकेंगे।
इसकी जानकारी डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला चुनाव अधिकारी विशेष सांरगल ने दी। उन्होंने बताया कि लोग इसी महीने की 31तारीख तक संबंधित चुनावी रजिस्ट्रेशन अधिकारियों (ईआरओ) के पास दावे/आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं।
आपत्तियां को निपटारा 8 को, अंतिम प्रकाशन 10 को
चुनाव अधिकारी विशेष सांरगल ने कहा कि दावे एवं आपत्तियों का निपटारा 8 नवंबर को कर दिया जाएगा। इसके बाद वोटर सूची का अंतिम प्रकाशन 10 नवंबर को किया जाएगा। उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं हो सकेगा। जिला प्रशासन के बाद वोटर सूची को लेकर कई आपत्तियां आ भी चुकी हैं और बाकी आ रही हैं।
इन ईआरओज के पास दर्ज करवाएं आपत्तियां
नगर निगम चुनाव के लिए तैनात ईआरओज में एस.डी.एम.-1, एस.डी.एम.-2, सचिव आर.टी.ए., अतिरिक्त मुख्य प्रशासक पुड्डा, डिप्टी कमिश्नर स्टेट टैक्स (आबकारी) जालंधर, जी.एम. उद्योग, कार्यकारी इंजीनियर सीवरेज बोर्ड जालंधर -1, जिला राजस्व अधिकारी, डिप्टी डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, जिला विकास और पंचायत अधिकारी, जिला टाउन प्लेनर, कार्यकारी इंजीनिर जल आपूर्ति और स्वच्छता जालंधर -1 और 2 के अलावा सहायक आबकारी कमिश्नर स्टेट टैक्स ऑडिट-1 शामिल हैं। सांरगल ने कहा कि लोग दावे/आपत्तियां दर्ज करवाने के लिए इन अधिकारियों के दफ्तरों से संपर्क कर सकते हैं।
रजिस्ट्रेशन से वंचित न रहे कोई मतदाता
ईआरओ को चुनाव अधिकारी ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि कोई भी योग्य व्यक्ति, विशेषकर युवा, मतदाता के रूप में रजिस्टर होने से वंचित न रहे। सभी का रजिस्ट्रेशन होनी जरूरी है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन नगर निगम चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए वचनबद्ध है।