दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। छुट्टी वाले दिन इस मामले पर आज हाईकोर्ट में करीब ढाई घंटे तक बहस चली। जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि वह जमानत याचिका पर 29 जुलाई को सुनवाई करेंगे।
केजरीवाल को जेल में नहीं रख सकते
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वह जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिध हैं, कोई आतंकवादी नहीं। उन्हें सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता। मैं जोर देकर कहता हूं कि अंतरिम जमानत दी जाए।
मनु सिंघवी ने पाकिस्तान का दिया उदाहरण
सिंघवी ने कोर्ट में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का जिक्र किया। उन्होंने कहा- हाल ही में इमरान खान को रिहा किया गया था, लेकिन उन्हें दूसरे मामले में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता।