पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम को सिरसा के पूर्व डेरा मैनेजर रणजीत सिंह हत्याकांड में बरी कर दिया है। अक्टूबर 2021 में सीबीआई ने राम रहीम को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। जिसे हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने बाकी 5 आरोपियों को भी बरी कर दिया है। फिलहाल राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है।
जानें क्या है पूरा मामला
दरअसल साल 2002 में 10 जुलाई को डेरे के मैनेजर रणजीत सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जब इसकी जांच हुई तो पुलिस ने डेरे को पूरी तरह से क्लीन चिट दे थी। पर रणजीत सिंह का परिवार पुलिस की इस जांच से खुश नहीं था। इसके बाद उनके बेटे जगसीर ने साल 2003 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की और सीबीआई जांच की मांग की।
साल 2003 में सीबीआई को मिली जांच
साल 2003 में सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की। सीबीआई ने अपनी इस जांच में राम रहीम के ड्राइवर खट्टा सिंह के बयान पर डेरा प्रमुख को शामिल कर लिया। जिसके बाद साल 2007 में कोर्ट ने आरोपियों पर आरोप तय किए थे।
2021 में आरोपियों को दोषी करार दिया गया
इस मामले की पूरी जांच होने के बाद साल 2021 में राम रहीम समेत 5 आरोपियों को दोषी पाया गया। जिसके बाद सीबीआई ने सभी आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुना दी। इसी मामले में आज हाईकोर्ट ने राम रहीम को बरी किया है।
अभी भी जेल में ही रहेंगे राम रहीम
हाईकोर्ट से भले ही राम रहीम को रणजीत सिंह मर्डर केस में जमानत मिल गई है। पर बावजूद इसके उन्हें जेल में ही रहना पड़ेगा। क्योंकि राम रहीम पर पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या और साध्वियों के साथ यौन शोषण के केस में 10-10 साल की सजा मिली हुई है।