पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर राजा वड़िंग व सुखजिंदर सिंह रंधावा को विधायक को सरकारी मकान खाली करने के आदेश जारी हुए हैं। नियमानुसार 20 जून को 15 दिन के अंदर आवास खाली करने के आदेश जारी किए गए थे। हालांकि, तय समय अवधि के बाद भी वे कुछ समय के लिए आवास रख सकते हैं। लेकिन इस दौरान उन्हें उचित किराया देना होगा।
दोनों ने विधायक पद से दे दिया है इस्तीफा
कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा गुरदासपुर से सांसद चुने जाने से पहले डेरा बाबा नानक के विधायक थे। जबकि अमरिंदर सिंह राजा वडिंग गिद्दड़बाहा के विधायक थे। वे अब लुधियाना से सांसद चुने गए हैं। दोनों ने अब विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है और विधानसभा अध्यक्ष ने इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है। ऐसे में जब वे विधायक नहीं रहे तो उन्हें आवास खाली करना होगा।
विधायक होने के कारण मिला था फ्लैट
बता दें कि अमरेंद्र सिंह राजा वड़िंग गिद्दड़बाहा से कांग्रेस विधायक थे, जिसके चलते उन्हें चंडीगढ़ के सेक्टर 3 में एमएलए फ्लैट नंबर 19 अलॉट किया गया था। नियमों के मुताबिक जब किसी विधानसभा मेंबर को कोई मकान फ्लैट, नौकर क्ववार्टर, गैराज आदि अलॉट होता है। अगर वह मेंबर नहीं रहता है तो उसे 15 दिन में यह खाली करना होता है।