ख़बरिस्तान नेटवर्क : पंजाब के पूर्व वनमंत्री साधु सिंह धर्मसोत के बेटे हरप्रीत को मनी लॉड्रिंग के मामले में भगौड़ा करार दे दिया गया है। ईडी की स्पेशल कोर्ट ने यह ऐलान किया है। कोर्ट ने इसके साथ ही हरप्रीत सिंह की संपत्तियों का ब्यौरा भी मांगा है ताकि दंड प्रक्रिया के तहत कुर्की की कार्रवाई भी की जा सके।
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दिए यह आदेश
कोर्ट के आदेश के मुताबिक हरप्रीत सिंह के खिलाफ 28 मार्च को उद्घोषणा की गई थी। वह अब तक कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। 30 दिन की वैधानिक अवधि भी खत्म हो चुकी है। इसलिए आरोपी को घोषित अपराधी किया जाता है। कोर्ट के आदेश की कॉपी हरप्रीत सिंह के घर चिपकाई गई है। एक कॉपी सार्वजनिक स्थल पर और तीसरी कॉपी मोहाली कोर्ट के नोटिस बोर्ड पर लगाई गई।
साधु सिंह धर्मसोत भी हो चुके हैं गिरफ्तार
पूर्व मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को ED ने 2024 में गिरफ्तार किया था। आरोप है कि उन्होंने वन विभाग में भ्रष्टाचार और अवैध कमाई के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की। फिलहाल धर्मसोत इस मामले में जमानत पर बाहर हैं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 19 अगस्त के लिए तय की है। बता दें कि धर्मसोत को जालंधर ईडी ने गिरफ्तार किया गया था।