दिल्ली-NCR में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। गुरुवार को कई इलाकों में 450 के ऊपर AQI दर्ज किया गया है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली-एनसीआर में गैर-जरूरी निर्माण कार्य और राजधानी में डीजल से चलने वाले ट्रकों की एंट्री पर रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
1. निर्माण स्थल के चारों ओर उचित ऊंचाई पर टीन की दीवार खड़ी करनी होगी और निर्माण स्थल चारों तरफ से ढका होना चाहिए।
2. 5 हजार वर्गमीटर से लेकर उससे अधिक के एरिया के निर्माण साइट पर एंटी स्मोग गन लगाना अनिवार्य।
3. ध्वस्तीकरण या निर्माण का कार्य होने पर उसे तिरपाल या ग्रीन नेट से ढकना जरुरी।
4. निर्माण स्थल तक निर्माण सामग्री को लाने-ले जाने वाले वाहनों की सफाई करना अनिवार्य होगा।
5. निर्माण सामग्री ले जा रहे वाहनों को पूरी तरह से ढकना होगा और इस बात का ध्यान रखना होगा कि रास्ते में वह न गिरे।
6. निर्माण सामग्री और ध्वस्तीकरण के अवशिष्ट को केवल आवंटित क्षेत्र के अंदर संग्रहित करना होगा और निर्माण सामग्री या अवशिष्ट का सड़क के किनारे भंडारण पर प्रतिबंध रहेगा।
7. मिट्टी या बालू को बिना ढके नहीं रखा जाएगा। कई जगह निर्माण साइट पर बालू या मिट्टी को खुला छोड़ दिया जाता है।
8. निर्माण कार्य में जो पत्थरों की कटिंग की जाती है, वह खुले में नहीं होनी चाहिए।
9. निर्माण स्थल पर धूल से बचाव के लिए लगातार पानी का छिड़काव करना होगा।
10. बड़े निर्माण स्थल (20 हजार वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र) में निर्माण और ध्वस्तीकरण स्थल पर जाने के लिए सड़क पक्की हो या ब्लैकडाक्स की बनाई जाए।
11. निर्माण या ध्वस्तीकरण से उत्पन्न अपशिष्ट को प्रसंस्करण साइट या चिन्हित साइट पर ही निस्तारण किया जाए और रिकार्ड भी रखा जाए, जिससे यह रिकार्ड में रहे कि निर्माण साइट से कूड़ा निकला है, तो वह कहां गया।
12. निर्माण स्थल पर लोडिंग या अनलोडिंग में जितने कर्मचारी काम करते हैं, निर्माण कंपनी को उन्हें डस्ट मास्क देना अनिवार्य है।
13. निर्माण स्थल पर श्रमिकों की चिकित्सा की उचित व्यवस्था की जाए।
14. निर्माण स्थल पर धूल कम करने के उपायों को प्रमुखता से प्रदर्शित करना।