पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव कराने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन से कहा कि चुनाव निरपक्ष तरीके से सुबह 10 बजे से शुरू होने चाहिए। वोटिंग के दौरान कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं जाएगा। चंडीगढ़ पुलिस कौंसलरों को पूरी सुरक्षा मुहैया करवाएगी।
जानें क्या है पूरा मामला
18 जनवरी को स्थगित हुए थे चुनाव
आपको बता दें कि 18 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर के चुनाव होने थे। पर जिला प्रशासन के अधिकारियों के बीमार होने की वजह से चुनाव को स्थगित करना पड़ा। जिसका कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मिलकर विरोध किया। इसके बाद आम आदमी पार्टी के पार्षद और गठबंधन के मेयर प्रत्याशी कुलदीप टीटा की तरफ से दाखिल की गई हैं। आम आदमी पार्टी चाहती है कि चुनाव जल्द कराए जाएं।
प्रशासन ने 6 फरवरी को चुनाव रखे
चुनाव स्थगित होने के बाद प्रशासन ने 6 फरवरी को चुनाव की तारीख तय की। प्रशासन के इस फैसले का कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने विरोध किया और सड़कों पर प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस और आप ने भाजपा पर धक्केशाही के लोग लगाए।
हाईकोर्ट ने कहा- चुनाव की तारीख बताओ वर्ना हम तय करेंगे
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से पिछली सुनवाई के दौरान चंडीगढ़ प्रशासन को दो टूक कहा था कि आप चुनाव की तारीख बताओ वर्ना हम तय करेंगे। क्योंकि 6 फरवरी काफी लंबी तारीख है। इससे पहले चुनाव कराए जाने चाहिए। 6 फरवरी का लंबा समय है। 26 जनवरी के बाद कभी भी चुनाव की तारीख तय कर देनी चाहिए।