ख़बरिस्तान नेटवर्क : भगवंत मान सरकार ने पंजाब एंड कमर्शियल एक्ट में संशोधन किया है। अब दुकानदारों को इंस्पेक्टर राज से मुक्ति मिलेगी। अब दुकानदारों को 20 तक हेल्पर रखने के लिए कोई हिसाब-किताब नहीं देना होगा। सिर्फ 6 महीने में एक बार इसकी जानकारी देनी होगी।
सीएम मान ने कहा कि 20 से अधिक कर्मचारियों का रखने के लिए सभी हिसाब रखना होगा और रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इस कैटेगरी में लगभग 5 फीसदी लोग ही शामिल होंगे। वहीं कर्मचारियों का वेतन भी बढ़ाना होगा। विधानसभा में इसका प्रस्ताव लाया गया। लेबर लॉ पहले की तरह जारी रहेंगे।
ओवर टाइम को बढ़ाया गया
सीएम मान ने आगे कहा कि पहले 3 महीने में 50 घंटे ओवर टाइम होता था। पर अब इसे बढ़ाकर 144 घंटे कर दिया गया है। एक दिन में 9 घंटे से अधिक व हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम करने पर दोगुने रेट का ओवर टाइम मिलेगा। भले ही उसने एक घंटा ही काम क्यो न किया हो। इससे उनकी इनकम बढ़ेगी। कुल समय 12 घंटे तक कर पाएगा।
उल्लंघन करने पर कोर्ट नहीं जाना होगा
इसके साथ ही यह भी कहा गया कि अगर कोई दुकानदार नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे पहले कोर्ट में जाकर इसका चालान भुगतना पड़ता था। पर अब असिस्टेंट लेबर कमिश्नर लेवल पर हम नोटिफाई करेंगे कि किस उल्लंघन के लिए कितनी फीस है, और मौके पर ही अपना भुगतान कर पाएंगे। इसके लिए पोर्टल की व्यवस्था भी कर रहे है।
एक दिन के अंदर मिलेगा अप्रूवल
दुकानदारों को रजिस्ट्रेशन के लिए एक दिन यानि के 24 घंटे में पोर्टल में अप्रूवल मिलेगी। यदि अप्रूवल नहीं मिलती है, तो माना जाएगा कि उन्हें अप्रूवल मिल गई है। गलती में सुधार का मौका भी मिलेगा। इंस्पेक्टर तीन महीने में एक बार चेकिंग कर सकता है। इससे लोगों को फायदा होगा। वहीं, सारे मुलाजिमों को सरकारी सुविधाएं मिलेगी।