ख़बरिस्तान नेटवर्क : जालंधर में रजिस्ट्री करवानी अब महंगी हो जाएगी। जालंधर में आज 21 मई से नए कलेक्टर रेट लागू किए जा रहे हैं। क्लेक्टर रेट लागू होने से शहरी, ग्रामीण, रिहायशी और इंडस्ट्रियल जगहों की जमीनों की रजिस्ट्री 10 से 50 फीसदी तक महंगी हो जाएगी। कलेक्टर रेट्स की यह बढ़ौतरी सब-रजिस्ट्रार ऑफिस से लेकर सभी तहसीलों और सब-तहसीलों में लागू होगी।
क्या होता है कलेक्टर रेट
कलेक्टर रेट किसी शहर में जमीन की खरीद-फरोख्त के लिए सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम कीमत होती है, जिस पर रजिस्ट्री होती है। कुछ प्रदेशों में इसे सर्किल रेट, गाइडलाइन वैल्यू या रेजिस्ट्रेशन रेट भी कहा जाता है। अगर जमीन की वास्तविक बाजार कीमत कलेक्टर रेट से अधिक है, तब भी रजिस्ट्री न्यूनतम कलेक्टर रेट से ही होती है। ये रेट सरकार तय करती है।
रिहायशी इलाकों के नए प्रॉपर्टी रेट
मॉडल टाउन -12 लाख रुपए मरला
आदर्श नगर -10.20 लाख रुपए मरला
न्यू जवाहर नगर -10.20 लाख रुपए मरला
शक्ति नगर -7.60 लाख रुपए मरला
अर्बन स्टेट फेज 1-2 -6.50 लाख रुपए मरला
सूर्या एंक्लेव -5.50 लाख रुपए मरला
गुरु गोबिंद सिंह एवेन्यू -5.50 लाख रुपए मरला
कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए रेट
मॉडल टाउन -20 लाख रुपए मरला
आदर्श नगर -12 लाख रुपए मरला
न्यू जवाहर नगर -12 लाख रुपए मरला
शक्ति नगर -12 लाख रुपए मरला
अर्बन स्टेट फेज 1-2 -14 लाख रुपए मरला
सूर्या एंक्लेव -9 लाख रुपए मरला
गुरु गोबिंद सिंह एवेन्यू -9 लाख रुपए मरला
स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ेगी
नए कलेक्टर रेट्स लागू होने के बाद संपत्ति खरीदने वालों को ज्यादा स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस चुकानी होगी। रेवेन्यू अधिकारियों के तरफ जारी रेट लिस्ट को एसडीएम और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर से मंजूरी के बाद डिप्टी कमिश्नर को भेजा गया। जिसके बाद इसे NDRS सॉफ्टवेयर में अपलोड कर दिया जाएगा।