जालंधर में हफ्ते पहले स्पा सेंटर से रिश्वत लेने के मामले में थाना रामा मंडी के एसएचओ राजेश अरोड़ा समेत दो पुलिस मुलाजिम संदीप और अनवर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। जिन्हें गिरफ्तार करके पूछताछ की जा रही थी। दोनों पुलिस मुलाजिमों ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई थी। शुक्रवार को कोर्ट ने दोनों को राहत देते हुए जमानत दे दी है।
अनवर और संदीप पर आरोप है कि स्पा सेंटर से पैसे लेने के लिए दोनो मौके पर गए थे। जिसके बाद स्पा सेंटर के मालिक ने इसकी शिकायत दर्ज करवाई। रिश्वत के पैसे भी बरामद हो गए थे। ये स्पा सेंटर होशियारपुर रोड रामामंडी खैहरा पेट्रोल पंप के सामने है।
स्पा सेंटर मालिक राजेश कुमार निवासी दयालपुर के ब्यानों के आधार पर पुलिस ने जांच की तो एसएचओ राजेश अरोड़ा, अनवर और संदीप के खिलाफ कारवाई की। आई.पी.सी. की धारा 342 व क्रप्शन एक्ट के तहत 337 नंबर एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी। अनवर और सदीप को अनवर और संदीप को एडिशनल सेशन जज जसविंदर सिंह की कोर्ट ने एडवोकेट नवतेज सिंह मिन्हास की दलीलों से सहमत होकर अग्रिम जमानत दे दी है।