ख़बरिस्तान नेटवर्क : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। यह नोटिस बिजली दरों की बढ़ोतरी के विरोध प्रदर्शन को लेकर जुड़ा हुआ है। जिसमें कई पुलिस जख्मी हो गए थे। जिसके बाद इस मामले में कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया गया था।
साल 2020 का है पूरा मामला
पुलिस का आरोप है कि साल 2020 में बिजली दरों की बढ़ोतरी के दौरान प्रदर्शन हिंसक हो गया था। जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। जिसके बाद इस मामले में गैर कानूनी जमावड़ा, दंगा और अन्य धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई थी। हालांकि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने FIR रद्द कर दी थी।
चंडीगढ़ प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में दी फैसले को चुनौती
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए CJI सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की बेंच ने सुनवाई करते हुए प्रतिवादियों से जवाब मांगा।









