खबरिस्तान नेटवर्क: जालंधर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने एक आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा है किसी भी होटल/गेस्ट हाउस और सराय में कोई भी मालिक/प्रबंधक किसी भी व्यक्ति/यात्री को उसकी पहचान के बिना ठहराएगा तो ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति/यात्री को सक्षम प्राधिकारी द्वारा वैध फोटो पहचान पत्र की फोटो प्रति रिकॉर्ड के तौर पर रखनी होगी। इसके अलावा व्यक्ति/यात्री के मोबाइल नंबर के वेरिफिकेशन के अतिरिक्त ठहरने वाले व्यक्ति/यात्री का रिकॉर्ड दिए गए प्रोफार्मा में रजिस्टर में संधारित करना पड़ेगा।
रोज सुबह 10 बजे पुलिस थाने भेजी जाएगी सूचना
संबंधित मुख्य अधिकारी के द्वारा होटल/गेस्ट हाउस और सराय आदि में ठहरने वाले व्यक्तियों/यात्रियों के संबंध में सूचना रोज सुबह 10 बजे पुलिस थाने को दे दी जाएगी। ठहरने वाले व्यक्तियों/यात्रियों के संबंध में रजिस्टर में दर्ज रिकॉर्ड को संबंधित पुलिस थाने के मुख्य अधिकारी के द्वारा प्रत्येक सोमवार को सत्यापित किया जाएगा और जरुरत पड़ने पर रिकॉर्ड पुलिस को उपलब्ध करवाया जाएगा।
काउंटरों और मुख्य प्रवेशों पर लगाएं जाएंगे सी.सी.टी.वी कैमरे
इसके अलावा जब भी कोई विदेशी किसी होटल/गेस्ट हाउस और सराय में ठहरता है तो इसकी जानकारी इंचार्ज विदेशी पंजीकरण कार्यालय पुलिस कमिश्नर दफ्तर जालंधर को दे दी जाए। इसके अलावा प्रत्येक होटल/रेस्तरां/गेस्ट हाउस और सराय के गलियारों, लिफ्टों, स्वागत काउंटरों और मुख्य प्रवेश द्वारों पर सी.सी.टी.वी कैमरे लगाए जाएं। एक अन्य आदेश के माध्यम से पुलिस कमिश्नर ने कमिश्नरेट पुलिस जालंधर की सीमा के भीतर वाहन में किसी भी प्रकार के हथियार जैसे बेसबॉल, तेज हथियार, नुकीले हथियार या किसी भी घातक हथियार की आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इसी प्रकार, कमिश्नरेट पुलिस सीमा के अंदर किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने, समारोह/जुलूस में हथियार लेकर चलने, पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने तथा नारे लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
शादी और अन्य सामाजिक प्रोग्राम में नहीं लेकर जा सकेंगे हथियार
वैसे ही पुलिस कमिश्नर ने एक और आदेश जारी किया है। इसमें कमिश्नरेट जालंधर की हद में पड़ते सभी मैरिज पैलेसों/होटलों के बैंक्वेट हॉलों, शादी कार्यक्रमों और अन्य सामाजिक प्रोग्रामों में आम लोगों के हथियार लेकर जाने पर भी पाबंदी लगा दी है। मैरिज पैलेसों और बैंक्वेट हॉलों के मालिकों को निर्देश भी दे दिए गए हैं कि मैरिज पैलेसों/बैंक्वेट हालों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए जिम्मेदार होंगे।
इतने समय तक जारी रहेंगे क्षेत्र
ऐसे ही पुलिस कमिश्नरेट जालंधर के क्षेत्र में अमन-कानून की स्थिति बनाए रखने और आम जनता की जान-माल की सुरक्षा को यकीनी बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नर ने एक और आदेश भी जारी किया है। इसके अंतर्गत मकान मालिकों को अपने घरों में किराएदारों, पी.जी और बाकी आम लोग आस-पास की पंजाब पुलिस सांझ केंद्र को सूचित किए बिना अपने घरों में नौकर और अन्य श्रमिक नहीं रखेंगे। इसके अलावा पुलिस कमिश्नरेट के क्षेत्र में सभी पटाखा निर्माताओं/डीलरों को एक और आदेश जारी किया गया है। पटाखों के पैकेटों पर ध्वनि का स्तर प्रिंट करना पड़ेगा। यह सारे आदेश 06-05-2025 से लेकर 05-07-2025 तक लागू रहेंगे।