दोपहिया वाहनों पर बच्चों को बिठाने वालों के लिए जरूरी खबर है। अब पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 4 साल से ज्यादा उम्र के सभी बाइक सवारों को हेलमेट पहनना होगा। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि हेलमेट केंद्र सरकार के मानकों के अनुरूप होना चाहिए ताकि यह सिर की सुरक्षा कर सके।
सिख पुरुषों और महिलाओं को होगी छूट
आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने सिर्फ सिख पुरुषों और महिलाओं को छूट दी है, जिन्होंने पगड़ी पहनी हो। इस मामले में हाईकोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ पुलिस से बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वाली महिलाओं और बाइक पर पीछे बैठी सवारी के चालान का ब्योरा भी तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी।
छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए नए नियम बनाए सरकार ने
इसके साथ ही हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ये आदेश दोपहिया वाहन के पीछे बैठे 4 साल से अधिक उम्र के बच्चों पर लागू होंगे। यह आदेश सभी प्रकार की बाइकों पर लागू होगा, चाहे वे किसी भी श्रेणी की हों। अगर कोई सिख व्यक्ति बाइक चलाते या बैठते समय पगड़ी पहनता है तो उस पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि हेलमेट केवल सिर पर रखा ही काफी नहीं है, उसे सिर से अच्छे से बांधा जाना चाहिए ताकि वह पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान कर सके। हेलमेट को मानकों के अनुरूप बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित स्टेंडर्ड का पालन करना जरूरी होगा। साथ ही हेलमेट का उपयोग महज खानापूर्ति न हो, सरकार इस बात को सुनिश्चित करे।
पुलिस को आदेश जारी
पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ पुलिस को आदेश दिया गया है कि बिना हेलमेट चलाने वाली महिलाओं और पीछे बैठे सवारों का चालान किया जाए। बिना हेलमेट टू-व्हीलर पर सवारी करने वाले सभी लोगों पर यह नियम सख्ती से लागू होगा, चाहे वह बाइक चला रहे हों या केवल पीछे बैठे हों।