पंजाब में शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों के प्रिंसीपलों को पत्र जारी किया है। बच्चों को खेलों की तरफ आकर्षित करने के लिए और खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए सभी सरकारी स्कूलों में बच्चे 2 घंटे के लिए खेल सकते हैं।
बता दें कि अब स्कूलों में बिना कोच के बच्चे खेल सकेंगे। इसके साथ ही आदेश दिया है कि किसी भी सरकारी स्कूल में कोई प्राइवेट स्पोर्ट्स अकादमी नहीं चल सकती है। चैकिंग के दौरान किसी स्कूल में अकादमी पाई गई तो प्रिंसीपल पर कार्रवाई होगी।
लेनी होगी पहले मंजूरी
वहीं चंडीगढ़ में स्थित ग्रीन पार्क में शाम 5 से 7 बजे तक खेलने के इच्छुक बच्चों के पेरेंट्स स्थानीय पार्षद और रेजीडेंट वैल्फेयर एसोसिएशन के लेटर हैड पर लिखकर स्कूल प्रिंसीपल या डीईओ ऑफिस में जमा करवाकर मंजूरी ले सकते हैं। हालांकि मंजूरी के दौरान विभाग ने नियम भी तय किए हैं।
पार्क में खेलते खेलते बच्चे टकरा जाते थे
पार्कों में खेलते- खलते या फिर साईकिलिंग करते हुए लोगों से टकरा जाते थे। जिससे कई बार सीनियर सिटीजन को चोट भी आई। जिसके बाद आर डबल्यू.ए. तथा एरिया पार्षद की शिकायत के बाद इन बच्चों को स्कूलों में खेलने की परमिशन मिली है, लेकिन इसके बाद कोई बच्चा कोच या अपना इनकटेक्चर तैयार और बना नहीं सकता है।