दिल्ली शराब नीति केस में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत राउज एवेन्यू कोर्ट ने 14 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। वह अब 27 अक्टूबर तक ज्यूडिशियल कस्टडी में रहेंगे। जज ने शुक्रवार को सिंह से कहा- कोर्ट परिसर में ऐसे मामलों का जिक्र न करें, जो केस से जुड़े न हों।
संजय सिंह जैसे ही कोर्ट से बाहर आए मीडिया से कहा- मोदी जी इंडिया के नहीं, अडाणी के प्रधानमंत्री हैं। अडाणी के घोटालों की जांच कब होगी। इससे पहले 10 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने संजय सिंह से मीडिया से बातचीत न करने की नसीहत दी थी।
4 अक्टूबर को करीब 10 घंटे की छापेमारी के बाद संजय सिंह को ED ने मनि लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। 5 अक्टूबर को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से कोर्ट ने उन्हें 10 अक्टूबर तक की रिमांड पर भेज दिया था। बाद में तीन दिन और रिमांड बढ़ा दी गई।
संजय सिंह ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में गिरफ्तारी और ट्रायल कोर्ट द्वारा दी रिमांड को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। दोनों मामले में आज ही सुनवाई होनी है।
ED ने कहा - रिश्वत मांगी
पिछली सुनवाई में जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि संजय सिंह के खिलाफ रिश्वत मांगने के सबूत हैं। वे जांच में सहयोग नहीं कर रहे। फोन डेटा के बारे में भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया था। कोर्ट ने ED की मांग पर संजय सिंह की रिमांड अवधि 13 अक्टूबर तक बढ़ा दी थी।
कोर्ट ने आदेश दिया था कि, ED अदालत को बिना बताए संजय सिंह को कहीं नहीं ले जा सकती। दरअसल आप का आरोप था जांच एजेंसी संजय को दो बार किसी अनजान जगह ले गई थी। तब संजय ने सवाल किया था कि, उनका एनकाउंटर हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा।
जनवरी में जुड़ा था नाम
इसी साल जनवरी में ED ने चार्जशीट में संजय सिंह का नाम जोड़ा था। मई में संजय सिंह ने दावा किया कि ईडी ने उनका नाम गलती से जोड़ दिया है। जिस पर ED ने जवाब दिया कि हमारी चार्जशीट में संजय सिंह का नाम चार जगह लिखा गया है। इनमें से तीन जगह नाम सही लिखा गया है। सिर्फ एक जगह टाइपिंग की गलती हो गई थी। ED ने संजय सिंह को मीडिया में बयानबाजी न करने की सलाह दी थी, क्योंकि मामला कोर्ट में लंबित है।