पंजाब के बठिंडा जिले के गांव माइसरखाना में शराब की बिक्री पर दो दिन के लिए रोक लगाई गई है। डीसी शौक अहमद परे ने 9 और 10 अक्टूबर को पंजाब एक्साइज एक्ट 1914 की धारा 54 के तहत ये रोक लगाई है।
इस दौरान गांव माइसरखाना की सीमा एक अंदर शराब की बिक्री बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। इन दो दिनों में जिले के माइसरखाना में गांव में किसी भी व्यक्ति को शराब रखने और बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
जानकारी के मुताबिक, जिले की तहसील मौड़ के अंतर्गत गांव माइसरखाना में 9 से 10 अक्टूबर 2024 को धार्मिक मेला आयोजित किया जा रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए मेले के दौरान लोग शराब और नशीली दवाओं का उपयोग कर सकते हैं, जिससे मेले का माहौल खराब हो सकता है और भक्तों और आम लोगों की धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंच सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है।