ख़बरिस्तान नेटवर्क : जालंधर मोबाइल विंग के पूर्व सहायक एक्साइज एवं टैक्सेशन कमिश्नर सुखविंदर सिंह को लुधियाना कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में 5 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ सुखविंदर सिंह का साथ देने वाली रूबी कपूर को भी कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है। इस मामले में दोनों ने कोर्ट से नर्मी बरतने के लिए कहा था, पर कोर्ट ने दोनों की अपील को खारिज कर उन्हें सजा के साथ 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।